Birth Certificate Apply Online: भारत सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाना अनिवार्य कर दिया है। यह प्रमाण पत्र न केवल बच्चे की पहचान के रूप में कार्य करता है, बल्कि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी सहायक है। यदि आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) अभी तक नहीं बना है, तो चिंता न करें। अब आप इसे आसानी से ऑनलाइन आवेदन करके बनवा सकते हैं।
Birth Certificate क्यों जरूरी है?
जन्म प्रमाण पत्र बच्चे की पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिसे सरकारी योजनाओं, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिना जन्म प्रमाण पत्र के बच्चों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकता।
Birth Certificate के लिए आवेदन कैसे करें?
सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए दो तरीके दिए हैं—ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन। जहां ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाना होता है, वहीं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- सबसे पहले, आपको राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर पब्लिक सिंग इन ऑप्शन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन करने के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, जिसे सही जानकारी भरकर सबमिट करें।
- मांगे गए दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में जन्म प्रमाण पत्र आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फार्म प्राप्त करना होगा। इसके बाद उसे भरकर सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। सत्यापन के बाद जन्म प्रमाण पत्र आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
Birth Certificate बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के लिए यह दस्तावेज़ की जरूरत होती है।
- अभिभावक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- अस्पताल रिपोर्ट कार्ड
- मोबाइल नंबर
- हस्ताक्षर
Birth Certificate की विशेषताएं
- यह बच्चे की पहचान का खास दस्तावेज है।
- इसके माध्यम से आंगनवाड़ी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है।
- बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए भी यह जरूरी होता है।
- जन्म प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होता है और कभी भी प्रयोग में लाया जा सकता है।